पुलिसकर्मियों के सेल्फी पर बैन: पुलिस पदाधिकारियों के लिए सेल्फी और फोटो पर लगा बैन, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, डीजीपी ने जारी किया आदेश

Ban on selfies of policemen: Selfies and photos banned for police officers, action will be taken on breaking the rules, DGP issued order

Police News : पुलिसकर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस पदाधिकारी अब ड्यूटी के दौरान किसी के साथ सेल्फी या फोटो नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में डीजीपी ने आदेश जारी कर दिया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को आगाह किया है कि शिष्टाचार मुलाकात या किसी कार्यक्रम के दौरान आमजन, प्रतिनिधियों या मीडियाकर्मियों के साथ सेल्फी लेने पर सख्त कार्रवाई होगी।

 

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

आदेश का उल्लंघन आचार नियमावली के तहत अनुशासनिक दंडनीय माना जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारियों के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया है। अब किसी भी अधिकारी को आगंतुकों, आमजनों, जनप्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों के साथ सेल्फी लेने या तस्वीर खिंचवाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

 

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

डीजीपी विनय कुमार ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि पुलिस पदाधिकारी शिष्टाचार मुलाकात या सरकारी कार्यों के दौरान यथासंभव इस तरह की तस्वीरें लेने से बचें। आदेश की प्रति सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों, उप-महानिरीक्षकों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को भेज दी गई है ताकि इसे सख्ती से लागू किया जा सके।

 

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

आदेश के पीछे वजह

दरअसल, पुलिस मुख्यालय को शिकायतें मिल रही थीं कि कई लोग पुलिस पदाधिकारियों के साथ ली गई तस्वीरों और सेल्फियों का अनुचित प्रदर्शन करते हैं। इसका इस्तेमाल वे अपने प्रभाव दिखाने और निजी स्वार्थ साधने के लिए करते हैं। कुछ मामलों में इन तस्वीरों के जरिए पुलिस अधिकारियों पर अनुचित काम कराने का दबाव भी बनाया गया।

 

डीजीपी ने कहा कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना आवश्यक है। अक्सर यह देखा गया है कि लोग मुलाकात के दौरान सहजता से अधिकारी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं और बाद में उसे ऐसे संदर्भों में पेश करते हैं जो विभाग की गरिमा और निष्पक्षता को ठेस पहुंचा सकते हैं।

अनुशासित बल की छवि पर जोर

डीजीपी ने स्पष्ट किया कि बिहार पुलिस एक अनुशासित बल है और इसके सभी पदाधिकारी बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली एवं अखिल भारतीय सेवा आचार नियमावली के अधीन आते हैं। ऐसे में व्यक्तिगत छवि निर्माण या सेल्फी संस्कृति को बढ़ावा देना अनुशासन के खिलाफ है।

 

उन्होंने यह भी कहा कि जनता से शिष्टाचार निभाना पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे अपनी छवि को ऐसे माध्यमों से प्रचारित करें जिससे बाद में गलत फायदा उठाया जा सके।इस आदेश को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि यदि कोई अधिकारी इसका उल्लंघन करता है तो उसे आचार नियमावली के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

Related Articles

close