आजम खान और अब्दुल्ला को बड़ा झटका…कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा…अब इस मामले में बढ़ी मुश्किलें

Azam Khan and Abdullah suffer a major setback... Court sentences them to so many years in prison... Difficulties mount in this case

SP leader Azam Khan: सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. फर्जी पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

BJP विधायक ने दर्ज करवाया था मुकदमा

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साल 2019 में बीजेपी के वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं. आरोप था कि एक पैन कार्ड में जन्मतिथि पहली जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है. बीजेपी नेता का कहना था कि उम्र ना पूरी होने के बावजूद अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जीवाड़ा किया था. इसके बाद मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. एमपी-एमएमलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को मामले में दोषी करार देते हुए 7-7 साल जेल की सजा सुनाई है.

2 महीने पहले ही जेल से रिहा हुए थे आजम

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सपा नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. आजम खान लगभग दो महीने पहले 23 सितंबर को ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. जेल से रिहाई के बाद आजम खान अपना इलाज करवा रहे थे. वहीं अब एक बार फिर उन्हें कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी है. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. 7 नवंबर को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की ओर से बहस पूरी हो गई थी. अदालत ने पत्रावली पर फैसले के लिए 17 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी.

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