रांची में 15 लोगों को SDO कोर्ट का नोटिस, 5 अगस्त को नहीं पहुंचे तो अब 11 अगस्त को फिर बुलाया… क्या है पूरा मामला?

Ranchi News: राजधानी रांची में शांति व्यवस्था से जुड़े एक मामले में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO) की अदालत ने 15 लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला धारा 126 BNSS के तहत दर्ज है। अदालत ने सभी संबंधित लोगों को अगली सुनवाई में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
मामले में पहले 5 अगस्त 2026 को उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित तारीख पर किसी भी संबंधित व्यक्ति की ओर से अदालत में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। इसके बाद अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त 2026 तय की है।
21 जुलाई को दिया गया था आवेदन
अदालत के दस्तावेज के अनुसार, पूजा कुमारी बनाम संजय कुमार चतुर्वेदी एवं अन्य मामले में प्रथम पक्ष की ओर से 21 जुलाई 2026 को धारा 126 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए आवेदन दिया गया था।
इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों को नोटिस के जरिए 5 अगस्त को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने और कारण बताओ नोटिस दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, निर्धारित तारीख पर किसी की ओर से अदालत में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई।
अब 11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
निर्धारित तारीख पर संबंधित लोगों की अनुपस्थिति के बाद सदर अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी 15 लोगों को दोबारा नोटिस जारी किया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित लोग 11 अगस्त 2026 को निर्धारित सुनवाई में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।
इन 15 लोगों को बनाया गया द्वितीय पक्ष
नोटिस में संजय कुमार चतुर्वेदी, संजय कुमार विद्यार्थी, पवन रंजन चटर्जी, अमरेन्द्र कुमार झा, कृतत सिंह उर्फ कृतत नारायण सिंह, कृष्णा सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, फदी उल रिमान, रितेश रोशन उपाध्याय, शंकर कुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद यादव, शशि, एमडी अफरोज और समा परवीन समेत 15 लोगों को द्वितीय पक्ष बनाया गया है।
कोतवाली थाना प्रभारी को भी निर्देश
अदालत ने कोतवाली थाना प्रभारी को सभी संबंधित लोगों को नोटिस की तामिला कराने का निर्देश दिया है। साथ ही 11 अगस्त की सुनवाई से पहले तामिला प्रतिवेदन अदालत में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
अब सभी की नजर 11 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर है। इस दौरान संबंधित पक्ष अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे और मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है।












