Dhanbad CBI Case: CISF के दो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का केस! पेन ड्राइव में मिले 3 ऑडियो क्लिप से खुला मामला, CBI ने शुरू की जांच
BCCL कोयला नगर की CISF यूनिट से जुड़ा मामला, तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट ओम कुमार तंवर और इंस्पेक्टर राजलक्ष्मी वर्मा के खिलाफ FIR; वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच जारी

रांची: झारखंड के धनबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के दो अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का मामला सामने आया है। CBI की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB), धनबाद ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला BCCL के कोयला नगर स्थित CISF यूनिट से जुड़ा बताया जा रहा है।
FIR में तत्कालीन डिप्टी कमांडेंट ओम कुमार तंवर और तत्कालीन महिला इंस्पेक्टर राजलक्ष्मी वर्मा के नाम सामने आए हैं। दोनों पर लगाए गए आरोप फिलहाल जांच के अधीन हैं।
पेन ड्राइव में मिले तीन ऑडियो क्लिप
मामले में शिकायत के साथ दी गई पेन ड्राइव को अहम साक्ष्य माना जा रहा है। इसके अंदर तीन ऑडियो रिकॉर्डिंग होने की बात FIR में दर्ज है। शिकायत मिलने के बाद CISF स्तर पर विभागीय जांच कराई गई थी, जिसमें कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े तथ्य सामने आने की बात कही गई है।
FIR के अनुसार, ऑडियो क्लिप में सुनाई देने वाली आवाजों को दोनों अधिकारियों की आवाजों से मिलती-जुलती बताया गया है। हालांकि, आवाज की वास्तविक पुष्टि और रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
यूनियन की शिकायत से शुरू हुआ पूरा मामला
FIR के मुताबिक, ऑल इंडिया कोल माइंस यूनियन, झारखंड के मदन सिंह ने CISF अधिकारियों और जवानों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और अनुचित गतिविधियों को लेकर शिकायत की थी। शिकायत के साथ पेन ड्राइव भी उपलब्ध कराई गई थी।
इसके बाद शिकायत को CISF मुख्यालय भेजा गया और विभागीय स्तर पर जांच शुरू हुई। जांच में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े तथ्य सामने आने के बाद मामला आगे बढ़ा।
CISF मुख्यालय से मिली शिकायत के बाद CBI की एंट्री
मामले में CISF मुख्यालय, नई दिल्ली के CVO/IG (Personnel) जोस मोहन, IPS की शिकायत को आधार बनाया गया है। बताया गया है कि उन्होंने 25 फरवरी 2026 को पत्र के माध्यम से दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी।
शिकायत के साथ मदन सिंह की मूल शिकायत, पेन ड्राइव और सीडी को भी जांच का हिस्सा बनाया गया। इसके बाद CBI ACB धनबाद ने प्राथमिकी दर्ज की।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
CBI ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ:
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2)
के तहत मामला दर्ज किया है।
DSP विकास कुमार पाठक करेंगे जांच
मामले की जांच की जिम्मेदारी DSP विकास कुमार पाठक को सौंपी गई है। CBI अब शिकायत, पेन ड्राइव में मौजूद तीनों ऑडियो क्लिप, सीडी, CISF की विभागीय जांच रिपोर्ट और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी।
फिलहाल FIR में लगाए गए आरोप सिर्फ आरोप हैं और जांच के अधीन हैं। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।












