रांची : राहुल गांधी को कोर्ट से मिली राहत…..”मोदी सरनेम” मामले में अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को

रांची। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी मामले में अब 15 जुलाई को सुनवाई होगी। आज राहुल गांधी की क्वैशिंग याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील पेश की। राहुल गांधी की तरफ से वकील पीयूष चित्रेश व दीपांकर ने दलील दी। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है।

राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रांची की रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची के सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

रांची की सिविल कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को समन भेजा था और उन्हे कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में सिविल कोर्ट की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गयी है। अब इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई होगी।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

Related Articles

close