मेजर को आर्मी ने किया बर्खास्त, 5 साल की कठोर सजा भी सुनायी, जानिये कोर्ट मार्शल में मेजर को क्यों मिली इतनी कड़ी सजा

पंजाब। सेना में तैनात मेजर को आर्मी ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही मेजर को 5 साल की सजा सुनायी गयी है। जनवरी 2022 में घरेलू नौकर ने मेजर के खिलाफ दिल्ली कैंट में सेना अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर सेना के अधिकारियों ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (COI) का आदेश दिया गया था। कर्नल सतिंदर खोला इसके प्रिजाइडिंग अफसर थे।
बर्खास्त अधिकारी आर्मी एयर डिफेंस कोर से है। वारदात के समय नो दिल्ली में तैनात था। मेजर को घरेलू सहायिका की नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास के साथ सेना से बर्खास्त करने की सजा सुनाई गई है। जनरल कोर्ट मार्शल (GCM) के तहत ये फैसला लिया। दोषी को कोई भी सैन्य लाभ नहीं दिया जाएगा।
मेजर पर आर्मी एक्ट की धारा 69 (सिविल अपराध) के साथ-साथ POCSO एक्ट 2012 के तहत मामला चलाया गया था। आरोप है कि घरेलू नौकरानी की 11 वर्षीय बेटी पर यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने पर मेजर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहे थे। प्रासीक्यूटर कर्नल मिर्जा असलम बेग (सेवानिवृत्त) ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि आरोप अच्छी तरह से साबित हो चुके हैं। उनका कहना था कि आरोपी और उसका परिवार शिक्षित था। वो अपराध की गंभीरता को जानता था। आरोपी को यौन अपराध के गंभीर परिणामों के बारे में पता था।











