बड़ी खबर : झारखंड शिक्षक भर्ती में HC का बड़ा फैसला, CTET व दूसरे राज्य के TET पास भी हो सकेंगे शामिल

रांची : झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया. हाइकोर्ट ने करीब 26001 पदों पर सहायक आचार्य की होनेवाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करनेवाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है. कोर्ट ने कहा है कि अगर इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में ही झारखंड टेट (जेटेट) परीक्षा पास करनी होगी. अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी. अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए तीन माह का समय दिया जायेगा.

कोर्ट ने कहा सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करे. कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया. मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में कुमार हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चूंकी झारखंड में 8 वर्षों से राज्य सरकार ने जेटेट की परीक्षा नहीं ली है.

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कोर्ट ने कहा कि झारखंड निवासी वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास की है या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास की है, वे सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. अगर ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं और नियुक्त होते हैं तो उन्हें 3 वर्ष के भीतर पहले प्रयास में ही झारखंड सरकार द्वारा आयोजित जेटेट परीक्षा पास करनी होगी. अभ्यार्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा में परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया जायेगा. यदि 3 साल में राज्य सरकार जेटेट परीक्षा नहीं लेती है तो अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट के आदेश पारित किये जाने के क्रम में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार के उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश लिया, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर अपनी सहमति जतायी.

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