छुट्टी का आदेश: झारखंड में चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के इन जिलों में रहेगी छुट्टी, कर्मचारियों व श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश का आदेश

Holiday order: There will be holiday in these districts of Chhattisgarh for elections in Jharkhand, order for paid leave to employees and workers

Jharkhand Election। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में छुट्टी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सीमावर्ती क्षेत्र झारखण्ड में विधानसभा 13 और 20 नवम्बर 2024 को मतदान होना है। लिहाजा छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग ने आदेश दिया है कि झारखंड-छत्तीसग़ढ़ के सीमावर्ती जिले में मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश रहेगा।

 

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जारी आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत औद्योगिक उपक्रमों, निजी उपक्रमों एवं अन्य व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक के परिधि में आते हैं, उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के निर्देश है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उपधारा के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।

 

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यदि ऐसे व्यक्ति इस आधार नियोजित किया जाता है और उसे सामान्यतः किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो उसे मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी जाती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधां का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक पांच सौ जुर्माने का दण्डनीय होगा।

 

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राज्य शासन द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है।

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