झारखंड: कब आयेंगे आपके खाते में 2500 रुपये, इस डेट को जनवरी महीने का पैसा होगा ट्रांसफर, जानिये क्यों हुई इस माह देरी…

Jharkhand: When will Rs 2500 come to your account, on this date the money for the month of January will be transferred, know why there was a delay this month...

Mainya Samman Yojana : मईया सम्मान योजना की जनवरी की किस्त महिलाओं के खाते में जल्द चली जायेगी। राज्य सरकार ने इसे लेकर तैयारी कर ली है। हालांकि अभी फाइल एप्रूव नहीं हुई है, लिहाजा इंतजार दो तीन दिन का बढ़ सकता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद ही राशि खाते में जमा की जायेगी।

 

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आपको बता दें कि पहले सरकार ने वादा किया था कि हर माह की 15 तारीख को राशि ट्रांसफर कर दी जायेगी, लेकिन नवरी माह की किस्त अभी तक नहीं मिल पायी है। वो भी तब जब अनुपूरक बजट मार्च माह तक की राशि सरकार ने व्यवस्था कर ली है। बावजूद जिस तरह से किस्त जारी करने में देरी हो रही है, उससे लोगों की चिंताएं बढ़ गयी है।

 

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जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक गणतंत्र दिवस के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी को जनवरी माह की किस्त जारी करने की पूरी संभावना है। विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर कोई अड़चन आती है तो 29 जनवरी से राशि ट्रांसफर होने लगेगी। हालांकि मंईया सम्मान योजना को लेकर कई तरह की शिकायतें भी आ रही है। लिहाजा अधिकारियों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है।

 

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दरअसल लिस्ट का वैरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे में पूरी लिस्ट के नाम से लेकर दस्तावेज तक का परीक्षण किया जा रहा है। कई जगहों पर नाम जोड़े जा रहे हैं, तो कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार ने आधार भी अनिवार्य कर दिया है। जाहिर है कि अभी दो चार महीने इस योजना की कड़ाई से मानिटरिंग होगी।

 

 

मंईया सम्मान योजना किसे मिलेगा 

मंईयां सम्मान योजना के लिए 18 साल से 50 साल तक की युवती/महिलाएं पात्र है। इस योजना के तहत हर माह की 15 तारीख को 2,500 रु दिया जाता है। इसका लाभ सिर्फ झारखंड की महिलाओं को ही मिलता है। साथ ही जिसके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड हो। टैक्स देने वाले परिवार की सदस्य ना हो। आवेदक के अविवाहित होने पर पिता और विवाहित होने पर पति में से कोई भी सरकारी, विधिक न्याय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय, सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान में नियमित या संविदा पर नियोजित ना हो। किसी तरह के पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो. साथ ही आवेदक ईपीएफ धारी भी ना हो।

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