स्कूलों के निरीक्षण को लेकर नया निर्देश जारी, अब सिर्फ ये अधिकारी ही कर सकेंगे इंस्पेक्शन, ACS ने जारी किया निर्देश

New instructions issued regarding inspection of schools, now only these officers will be able to do inspection, ACS issued instructions

School News: अब हर अधिकारी स्कूल का निरीक्षण नहीं कर सकेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी डीईओ को इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।

 

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जारी आदेश के मुताबिक बिहार में अब स्कूलों का निरीक्षण अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित अधिकारी नहीं कर सकेंगे, बल्कि यह कार्य अब सिर्फ विभाग के नियमित अधिकारी ही कर सकेंगे।

 

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स्कूल निरीक्षण को लेकर जारी हुआ निर्देश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को इससे संबंधित एक आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। जारी आदेश में अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अब अल्प अवधि संविदा पर नियोजित या आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित किसी भी कर्मी के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

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ये अधिकारी ही कर सकेंगे स्कूल निरीक्षण 

अब सिर्फ शिक्षा विभाग एवं बीईपी के नियमित पदाधिकारी ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। इनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (बीईपी) और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल हैं।

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