झारखंड बर्खास्त ब्रेकिंग: 251 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी, कर्मचारियों में मचा हड़कंप, कोर्ट की शरण में फिर जाने की तैयारी…

Jharkhand Dismissal Breaking: Order issued to dismiss 251 employees, stir among employees, preparations to approach court again...

पलामू : 251 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गयी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलामू में 251 अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि बर्खास्तगी का आदेश 22 फरवरी को ही जारी हुआ था।

 

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लेकिन बर्खास्तगी का आदेश अनुसेवकों को आधिकारिक तौर पर आज मिला। इधर अनुसेवकों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में फोर्थ ग्रेड के पद पर निकली बहाली को अवैध करार देते हुए बहाली को रद्द करने का आदेश दिया था।

 

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दरअसल नियुक्ति को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पलामू डीसी ने सभी अनुसेवकों की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। अनुसेवक राजेंद्र राम के नेतृत्व में 239 अनुसेवक सुप्रीम कोर्ट गए हैं।

 

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इधर, इस कार्रवाई के बाद अनुसेवक लामबंद होने लगे हैं। शुक्रवार को सभी बर्खास्तकर्मी पलामू के शिवाजी मैदान में जमा हुए। सभी ने इस कार्रवाई की विरोध किया। उन्होंने बताया कि वो नियमानुसार ही भर्ती हुए थे, इतने सालों बाद उन्हें इस तरह से निकाल देना उचित नहीं है।

 

आपको बता दें कि 2010 में विज्ञापन जारी हुआ था। जिसके आधार पर चयनित कर्मी नौकरी कर रहे थे, लेकिन सभी को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है।

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