चर्चित पादरी बजिंदर सिंह निकला रेपिस्ट, कोर्ट ने दोषी दिया करार, कई विधायक-सांसद और बड़े-बड़े नेता को ये पादरी देता था उपदेश..

Famous pastor Bajinder Singh turned out to be a rapist, the court declared him guilty, this pastor used to give sermons to many MLAs-MPs and big leaders..

Crime News : चर्चित पादरी पप्पाजी उर्फ बजिंदर सिंह को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है। पंजाब के मोहाली स्थित पॉक्सो कोर्ट ने 2018 के बहुचर्चित जीरकपुर रेप केस में ये सजा सुनायी गयी है। यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में जालंधर के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत 1 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगी।

 

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इस मामले में बजिंदर सिंह के साथ छह अन्य आरोपियों को भी अदालत में पेश किया गया था, जिनमें से पांच को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। मामला 2018 में जीरकपुर की एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें पादरी बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए गए थे।

 

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पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसे झांसे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसे धमकाने की कोशिश भी की। पुलिस जांच के बाद, बजिंदर सिंह को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जब वह लंदन जाने की कोशिश कर रहा था। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

 

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अन्य आरोपियों में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान शामिल थे। इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 354 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए हमला), 294 (अश्लील कृत्य), 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 506 (आपराधिक धमकी), 148 (हथियारों के साथ दंगा) और 149 (गैरकानूनी सभा) के तहत आरोप लगाए गए थे। हालाँकि, अदालत ने पाँच अन्य आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

 

इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया था। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विज्डम’ नामक चर्च के पादरी बजिंदर सिंह ने नाबालिग पीड़िता के साथ गलत हरकतें की थीं।

 

उन्होंने उसका फोन नंबर लेकर उसे अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा, उसे चर्च में अकेले केबिन में बुलाकर यौन शोषण करने का प्रयास किया गया।मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया। अदालत अब 1 अप्रैल को उसे सजा सुनाएगी।

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