341 शिक्षकों की नौकरी जायेगी: शिक्षा विभाग ने एक सप्ताह के भीतर नौकरी से निकालने का दिया आदेश, इस आदेश से हजारों की नौकरी हो गयी है खतरे में

By :  Aditya
Update: 2024-08-29 16:53 GMT

Teacher News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गयी है। इधर राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षकों को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है।

मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग ने बीएड की डिग्री पर प्राथमिक शिक्षक बने अभ्यर्थियों को एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया है। मध्यप्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की अब खत्म हो जायेगी।

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शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बीएड योग्यताधारी वैसे सहायक शिक्षक जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 और उसके बाद हुई है, उन्हें हटाया जायेगा। स्कूल शिक्षा विभाग संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा है कि बीएड की योग्यता के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर एक हफ्ते में इसकी जानकारी शासन को भेजी जाए।

इसके लिए फार्मेट भी जारी किया है कि किस तरह से प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जाना है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार की योग्यता बीएड है, और गलती से रिकॉर्ड में डीएड लिखा है तो ऐसे शिक्षक की भी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। ऐसे शिक्षकों की संख्या 341 बताई है, और इसकी सूची भी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी है।

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जारी आदेश में एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। इसके आधार पर बीएड योग्यता धारी उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे।बीएड योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डब्ल्यूपी 13768-2022 लगाई गई थी।


इसके साथ ही हाईकोर्ट जबलपुर ने ऐसे ही मामलों में दायर याचिका में 3 मई 2024 को जारी आदेश में कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यता धारक उम्मीदवार को ही योग्यता को मान्य किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में चल रहा है विवाद

छत्तीसगढ़ मे भी शिक्षक भर्ती 2023 में यह विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले मे यह साफ तौर पर कहा है कि, 11 अगस्त के फैसले के बाद बीएड धारकों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता है।

जबकि छत्तीसगढ़ देश मे केवल इकलौता राज्य है, जहां बीएड डिग्रीधासरकों को सहायक शिक्षक के पद पर की गई नियुक्ति 11 अगस्त के बाद दी गई है। सहायक शिक्षक पद के लिए विभाग द्वारा पहला नियुक्ति पत्र 20 सितंबर 2023 के बाद दिया गया है।

हाईकोर्ट ने दिया था 6 हप्तों में बाहर निकालने के दिए थे निर्देश

इस मामले को लेकर डिप्लोमाधारियों का कहना है कि, सहायक शिक्षक पद पर केवल डिप्लोमाधारियों का अधिकार है। इसमें बीएड वाले अवैध रूप से नौकरी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 2 अप्रैल को 6 सप्ताह के भीतर बीएड डिग्रीधारकों को साहसिक शिक्षक के पद से बाहर करने का निर्देश दिया था।

जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल के आदेश का राज्य सरकार को परिपालन करने का निर्देश दिया है। जिसका अब तक राज्य सरकार ने पालन नहीं किया है।





 


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