ब्रेकिंग : सीएम हेमंत सोरेन को राहत, HC ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट पर आज मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी. प्रार्थी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है.

सीएम की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे. उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था. हालांकि उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले की सुनवाई पूर्वी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है. प्रार्थी ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है.

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है. जिसमें उन्होंने अदालत से यह गुहार लगाई है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द की जाये. मुख्यमंत्री ने जिस FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, वह पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज है. इस प्राथमिकी का कांड संख्या 418/2014 है. इसमें हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है.

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