रांची: शिक्षकों की SIR ड्यूटी को लेकर चुनाव आयोग ने स्थिति की स्पष्ट, CEO ने कहा, पढ़ाई प्रभावित न हो इसका रखा जाएगा ध्यान

Ranchi: Election Commission clarified the situation regarding SIR duty of teachers, CEO said, care will be taken to ensure that studies are not affected.

रांची। SIR ड्यूटी में शिक्षकों की तैनाती को लेकर चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में वोलेंटियर्स की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से यह जानकारी मिली है कि वोलेंटियर के रूप में तैनात शिक्षकों को शिक्षण कार्य के साथ-साथ बीएलओ (BLO) के सहयोग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों का चयन केवल विशेष परिस्थितियों में किया गया है, जहां अन्य सरकारी अधिकारियों की उपलब्धता नहीं है।

 

शिक्षण कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से निर्वाचन संबंधी कार्यों में शिक्षकों की संख्या पहले से ही न्यूनतम रखी गई है।हालांकि निर्वाचन कार्य के लिए कर्मचारियों की सीमित उपलब्धता के कारण अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सहायता लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना भी लोकतंत्र के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।

 

प्रवासी मजदूरों के नाम जोड़ने पर विशेष जोर

के. रवि कुमार ने अपने क्षेत्रीय दौरों का हवाला देते हुए बताया कि बड़ी संख्या में पात्र नागरिक, विशेषकर प्रवासी मजदूर, पहचान संबंधी दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता बनने के लिए केवल तीन मूल शर्तें आवश्यक हैं—

• भारतीय नागरिक होना,

• 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होना,

• संबंधित विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना।

 

उन्होंने कहा कि आधार कार्ड ही एकमात्र दस्तावेज नहीं है। कई अन्य वैध दस्तावेजों के आधार पर भी मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकता है। विशेष मामलों में निर्वाचन पंजीकरण पदाधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण पदाधिकारी (AERO) सुनवाई के बाद पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल कर सकते हैं।

 

वोलेंटियर्स की जिम्मेदारियां की गईं स्पष्ट

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र जारी कर वोलेंटियर्स की जिम्मेदारियां स्पष्ट की हैं।

निर्देशों के अनुसार वोलेंटियर्स—

• बीएलओ से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्राप्त करेंगे।

• मतदाताओं की पहचान और मैपिंग में सहायता करेंगे।

• इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में सहयोग करेंगे।

• आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देंगे।

• वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य संवेदनशील मतदाताओं को विशेष सहायता प्रदान करेंगे।

• यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

 

ECINET और Voters Portal से मिलेगी मदद

निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी मतदाता का नाम या उसके माता-पिता का नाम पिछली मतदाता सूची में उपलब्ध है, तो वोलेंटियर्स ECINET और voters.eci.gov.in के माध्यम से उसकी जानकारी खोजने में सहायता करेंगे।यदि नाम पिछली सूची में नहीं मिलता, लेकिन वर्ष 2026 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो वोलेंटियर्स संबंधित व्यक्ति को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने तथा नोटिस एवं सत्यापन चरण के दौरान आवश्यक दस्तावेज जमा कराने में सहयोग करेंगे।

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