शिक्षक भर्ती को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की जायेगी अपील, हाईकोर्ट में दी गयी जानकारी…

Hearing held in Jharkhand High Court regarding teacher recruitment, appeal will be filed against the order of single bench, information given in High Court...

Jharkhand Teacher News। झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को चुनौती दी गयी है। याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि समान मामले में एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार और जेएसएससी ने खंडपीठ में अपील दाखिल करने का निर्णय लिया है। इसलिए इस मामले की सुनवाई स्थगित की जाए।

 

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आयोग के आग्रह पर अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सेवानिवृत्त जस्टिस डा एसएन पाठक की अध्यक्षता में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया है।

 

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दरअसल आयोग को जेएसएससी की अनियमितताओं की जांच करने और जिन पदों को रिक्त पाया जाएगा, उनके भरने की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है। कमीशन को तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

 

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जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने गुरुवार को इसी मामले से जुड़ी करीब 250 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थीं। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से इस मामले में पहले जारी आदेश का हवाला देते हुए उसी आदेश से इन याचिकाओं को भी प्रभावित होने का निर्देश देने का आग्रह किया गया।

 

इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में जो आदेश दिया गया है, उसके खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की जा रही है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

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