हाई कोर्ट ने कुलपति कोटे से नामांकन पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक, सीट खरीद फरोख्त पर हुई सुनवाई

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में चल रहे वाइस चांसलर कोटे से दो सीटों के नामांकन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

मोहम्मद अख्तर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंदा सेन ने पाया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में इलिगल प्रैक्टिस चल रही है. सामान्य कोटे से दो सीटों को काटकर उसे वीसी कोटा का देकर खरीद-फरोख्त का खेल चल रहा था. लगभग सभी विभागों में दो सीट वीसी कोटा के माध्यम से बिना किसी प्रक्रिया के नामांकन लिए जाते थे.

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ऐसे में जनहित याचिका पर सुन करते हुए अदालत ने तत्काल प्रभाव से वीसी कोटे से नाम पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में वर्ष 2009 से लगातार सामान्य कोर्ट से सीटों की कटौती कर सीटों के खरीद-फरोख्त का खेल चल रहा था।

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