हाईकोर्ट : विधायक ढुलू महतो की बेनामी संपत्ति मामले में हाईकोर्ट ने दिया ये कड़ा निर्देश… बढ़ सकती है मुश्किलें

रांची। भाजपा विधायक ढुलू महतो की बेनामी संपत्ति की जांच के लिए दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में पटना स्थित एसबीआइ को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने एसबीआइ को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि ढुल्लू महतो की संपत्ति के बारे में एसबीआई पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इस मामले से जुड़े कुछ तथ्य जानने के लिए कई बार आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है। इसके बाद अदालत ने एसबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार को भी कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह आयकर विभाग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएं। इस संबंध में सोमनाथ चटर्जी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में ढुलू महतो पर कई बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले सुनवाई हुई।

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सीबीआइ की ओर से बताया गया कि निचली अदालत में अभी पूजा अवकाश चल रहा है। पूजा अवकाश के बाद एमपी- एमएलए के मामले में सीबीआइ की ओर से दर्ज मामलों की गवाही में तेजी आएगी। जल्द से जल्द मामलों का निष्पादन किया जाएगा।

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