IAS मंजूनाथ भजंत्री पहुंचे सुप्रीम कोर्ट: जानिये हाईकोर्ट के किस फैसले को दिया है चुनौती, क्या है याचिका में मांग

IAS Manjunath Bhajantri reaches Supreme Court: Know which decision of the High Court has been challenged, what is the demand in the petition

Ias Manjunath Bhajantri: IAS मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दायर अपील याचिका को 23 सितंबर को स्वीकार करते हुए एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया था।

 

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इसी आदेश को चुनौती देते हुए रांची के डीसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि जो जानकारी है, उसके मुताबिक अभी उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई है। इससे पहले एकल पीठ ने पूर्व में इस मामले को डब्ल्यूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में ट्रांसफर किया था।

 

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एकल पीठ के आदेश को चुनाव आयोग ने अपील याचिका दायर कर चुनौती दी थी। खंडपीठ को बताया गया था कि इस मामले की सुनवाई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में होनी चाहिए, लेकिन एकल पीठ ने इस मामले को डब्ल्यूपीसी के रूप में सुनवाई योग्य मानते हुए सुनवाई के लिए सक्षम बेंच में ट्रांसफर कर दिया है, जो नियमानुसार नहीं है।

 

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मंजूनाथ के खिलाफ जानिये क्या है पूरा मामला 

गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे पर एक दिन में 5 थाने में केस दर्ज करने के मामले में शिकायत को आयोग ने सही पाया था। सांसद के खिलाफ 6 माह के बाद आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करने पर उपायुक्त से जवाब मांगा था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को मंजूनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। दरअसल 6 दिसंबर 2021 को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर देवघर के उपायुक्त पद से मंजूनाथ को हटाने तथा उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाने का आदेश दिया था। चीफ सेकरेट्री को मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया था। मंजूनाथ ने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

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