जरूरी खबर: पटाखे फोड़ने हैं तो जान ले ये नियम, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई… प्रदूषण को लेकर इस बार है नियम सख्त, रखी जायेगी पैनी नजर.

रांची। त्यौहार का मौसम चरम पर है दिवाली और छठ पूजा की धूम के बीच जमकर आतिशबाजी की भी तैयारी है ऐसे में पर्यावरण चिंता होली लाजमी है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद इस बात को लेकर चिंतित है कि करुणा काल के बाद इस बार होने वाले त्योहारों के मद्देनजर जमकर आतिशबाजी होगी दिखा जा इस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए हालांकि परिषद की तरफ से इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। परिषद को चिंता आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण समेत अन्य को नियंत्रित रखने को लेकर है।
इसे लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव यतेंद्र कुमार दास ने जारी आदेश में कहा है कि दीपावली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे जलाएं जा सकेंगे। इसके लिए रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे का समय तय किया गया है। आदेश जारी करते हुए कहा गया की झारखंड के सभी जिलों के शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषजनक श्रेणी में आते हैं। ऐसे में वहां पटाखों की जा सकेगी जिनकी वर्तमान में ध्वनि सीमा 125 db (A) से कम हो।
पटाखे भी मात्र 2 घंटे ही जलाएं जा सकेगी। छठ,क्रिसमस, गुरु पर्व और नववर्ष के मौके पर भी 2 घंटे पटाखे चलाने की हीं परमिशन होगी।
कितनी होती है मानक
GOOD 1-50
SATISFACTORY 51-100
आदेश नहीं मानने वालों पर होगा एक्शन
बोर्ड के मुताबिक पटाखे बेचने और जलाए जाने के मामले में जारी आदेश का पालन जरूरी है। आदेश नहीं मानने पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित जिलों के डीसी के स्तर से की जाएगी।
बोर्ड ने तय किया है समय सीमा
दीपावली की रात 8:00 से 10.00बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे तथा गुरु पर्व को देखते हुए
होगा।









