अफसर को झापड़ मारने वाले भाजपा के पूर्व मंत्री को जेल, भाजपा नेता भी दोषी करार, तीन साल जेल के साथ 30-30 हजार का जुर्माना भी

Former BJP minister who slapped an officer was jailed, BJP leader also found guilty, three years in jail along with a fine of Rs 30,000 each.

Ex Minister ko Saza: अफसर को झापड़ मारने वाले पूर्व मंत्री को कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनायी है। साथ ही साथ भाजपा के पूर्व मंत्री व कार्यकर्ता को 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला राजस्थान के कोटा जिले का है। जहां वन विभाग के अधिकारी को थप्पड़ मारने के मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को तीन साल की सजा हुई है।

 

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कोर्ट ने बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को भी दोषी करार दिया और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि राहत की बात ये है कि एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 में अदालत ने दोनों को बरी कर दिया। यह मामला मार्च 2022 का है, जब कोटा के दाढ़ देवी मंदिर रोड पर यूआईटी सड़क की मरम्मत चल रही थी।

 

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इस दौरान वन विभाग ने इसे फ़ॉरेस्ट की जमीन बताते हुए काम रुकवा दिया था। 31 मार्च 2022 को भवानी सिंह राजावत अपने कार्यकर्ताओं के साथ वन विभाग के कार्यालय पहुंचे। वहां मौजूद अधिकारी रवि कुमार मीणा ने शांति से बैठकर बात करने को कहा, लेकिन राजावत ने गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया।

 

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इस मामले को लेकर वन उपसंरक्षक रवि कुमार मीणा ने नयापुरा थाने में मारपीट और राजकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। 1 अप्रैल 2022 को राजावत गिरफ्तार हुए और 10 दिन जेल में रहे। फैसले के बाद भवानी सिंह राजावत ने कहा कि हमने सिर्फ अधिकारी के कंधे पर हाथ रखा था। कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अदालत ने सजा सस्पेंड कराने के लिए 1 महीने का समय दिया है।

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