झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर जमीन माफिया से सांठगांठ का लगा आरोप, कार्मिक विभाग ने की कार्रवाई

रांची । झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारीबार राज्य सरकार ने करवाई की है। राजधानी रांची के कांके प्रखंड से तत्कालीन अंचल अधिकारी अनिल कुमार को आर्थिक दंड दिया है. उनकी असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोक दी गयी है. इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है.

क्या है आरोप

तत्कालीन अंचलाधिकारी अनिल कुमार के विरुद्ध कांके अंचल स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे जुमार नदी को भर कर बेचने की तैयारी में जमीन माफिया से मिली भगत एवं सरकारी जमीन घोटाले में संलिप्ता का आरोप है. इस मामले पर उपायुक्त रांची ने जांच करायी और प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया था.

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जिसके बाद जिले के उपायुक्त ने कारवाई की अनुशंसा की। दिसंबर 2020 में ही डीसी ने जमीन माफिया से मिलीभगत का दोषी पाया। जिसके बाद कार्मिक विभाग ने विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की थी. अपर समाहर्ता रांची ने CO के विरुद्ध जांच रिपोर्ट तैयार की थी।

अपने ऊपर लगे आरोप पर अंचलाधिकारी ने अनभिज्ञता जाहिर की। उपायुक्त ने तत्कालीन कांके के संज्ञान में नहीं रहने को विभाग ने गंभीरता से लिया और प्राथमिकी दर्ज हुई, भू- माफिया से मिलीभगत की बात पर भी जांच की. हालांकि निगरानी जांच में भू-माफिया से मिलीभगत की बात की पुष्टि नहीं हुई. भूमि के हस्तांतरण, दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी कायम करने से संबंधित कोई तथ्य संग्रहित नहीं हुआ बल्कि विभाग ने इसे अंतिक्रमण कराने में संलिप्ता एवं प्रेषित प्रतिबंधित सूची में उक्त भूमि को शामिल नहीं करने से संबंधित मामला मानते हुए जांच की है और आदेश जारी किया है.

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