कैबिनेट में पुलिस विभाग को लेकर बड़ा फैसला, अब इन सिपाहियों को चतुर्थ श्रेणी के पदों में भी मिल सकेगी नियुक्ति, इस विभाग में नये पदों का हुआ सृजन

रांची। झारखंड कैबिनेट ने आज अहम फैसला लेते हुए बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति को सरल बना दिया है। कैबिनेट ने लिये फैसले के मुताबिक वैसे बाल आरक्षी जो व्यस्क होने पर शारीरिक अहर्ता को पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें अन्य पदों पर नियुक्ति दी जायेगी। कैबिनेट ने इस बात का निर्णय लिया है कि वैसे बाल आरक्षी, जो तय उम्रसीमा के बाद सामान्य आरक्षी बनने की अहर्ता रखते हैं। वो अगर शारीरिक और चिकित्सीय रूप से फिट नहीं हों, तो उन्हें अन्य पद पर नियुक्त किया जायेगा।

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इस फैसले के बाद वैसे आरक्षियों की नियुक्ति में सरलता आयेगी, जो शारीरिक व चिकित्सीय रूप से योग्य नहीं होने पर नियमों की पेचिदगियों में अटक जाते थे। कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए बताया गया कि कई बाल आरक्षी शैक्षणिक व उपयुक्त आयु सीमा को प्राप्त कर लेते थे, लेकिन चिकित्सीय और शारीरिक मापदंड को पूरा नहीं कर पाते थे, वैसे बाल आरक्षियों को पुलिस विभाग के ही अन्य श्रेणी के कार्यों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दी जायेगी।

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वहीं कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में गढ़वा के नगर उटारी और सरायकेला खरसांवा में चांडिल में अनुमंडल अभियोजन कार्यालय का गठन करते हुए अपर लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजन और अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के सृजन को कैबिनेट ने मुहर लगायी है। दोनों कार्यालयों के लिए 8-8 पदों पर मुहर लगायी गयी है।

वही पथ परिवहन निगम के 619 कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 1.7.2004 से 24.08.2011 के मध्य कार्यरत और सेवानिवृत कर्मचारियों को झारखंड सरकार समायोजित करेगी। कोर्ट के आदेश पर कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गयी है।

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