सीओ-सीआई से मारपीट मामले में विधायक ने किया कोर्ट में सरेंडर, डाटा ऑपरेटर को हटाने को लेकर हुआ था विवाद

मुजफ्फरपुर। सीओ और सीआई को पीटने के मामले में विधायक को बड़ी राहत मिल गयी है। साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। विधायक राजू सिंह पर आरोप था कि उन्होंने पारू के अंचलाधिकारी अनिल भूषण व अंचल निरीक्षक चंद्रदीप कुमार के साथ मारपीट की थी। घटना 11 अप्रैल की है। जिसमें पारू के सीओ अनिल भूषण ने पारू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इसमें उन्होंने कहा था कि साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह ने उन्हें बाड़ा दाउद स्थित अपने अवास पर बुलाया, जब वे सीआई चंद्रदीप कुमार के साथ पहुंचे तो वहां कई लोग मौजूद थे। विधायक ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर सोनू कुमार को हटाने के लिए जिलाधिकारी को अनुशंसा भेजे जाने पर नाराजगी जताई। सीओ ने आरोप लगाया कि इसके बाद विधायक ने उनके व सीआई के साथ मारपीट की।
मामले में विधायक की तरफ से एमपी-एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमित रंजन के विशेष कोर्ट ने जमानत दे दी। अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार किए जाने के बाद विधायक राजू कुमार सिंह ने विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। दस हजार के दो बंध पत्रों के साथ दो जमानतदारों को पेश करने पर विशेष कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। इससे पहले अग्रिम जमानत की अर्जी पर उनकी ओर से अधिवक्ता प्रणव कुमार ने विशेष कोर्ट के समक्ष बहस की।











