मुख्यमंत्री को राहत नहीं : 2 जून को जाना ही होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी कर दी अस्वीकार, नहीं मिलेगी मोहलत

नयी दिल्ली 29 मई 2024। अरविंद केजरीवाल की मोहलत अब खत्म होने वाली है। हर हाल में अब 2 जून को कोर्ट में सरेंडर ही करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रूख से स्पष्ट है कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका स्वीकार ही नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है।

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इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा. बता दें कि हाल ही में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें CM अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी।

आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है. इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था।

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