कैबिनेट अपडेट: जंगली जानवरों के हमले से स्थायी अपंगता पर अब 3.25 लाख मुआवजा, जानवरों के घर तोड़ने व घायल होने पर भी मुआवजा राशि बढ़ी

रांची। हेमंत कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिये। कैबिनेट ने आज वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान और मानवीय क्षति की मुआवजा राशि बढ़ाने मुहर लगायी। कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दाडेल ने बताया कि जंगली जानवर की वजह से होने वाले नुकसान की मुआवजा राशि बढ़ा दी गयी है।

कैबिनेट ने जंगली जानवर से होने वाले नुकसान व जानमाल की क्षति में मुआवजा भुगतान के संबंध में निर्णय लिया । जिसके तहत किसी व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख किया गया है। हल्के रूप से घायल होने पर 15 हजार से बढ़ाकर राशि को 25 हजार किया गया है।

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स्थायी रूप से अपंग होने पर 2 लाख की राशि को बढाकर 3 लाख 25 हजार किया गया है। वहीं मृत्यु पर जो 4 लाख की राशि थी, उसे यथावत रखा गया है। उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। वहीं मकान की क्षति होने पर अलग-अलग कैटेगरी में मुआवजा का भुगतान किया जाता था। अब उसमें 1.20 लाख रुपया प्रति ईकाई दिया जायेगा।

आपको बता दें कि झारखंड के कई क्षेत्रों में जंगली जानवरों का काफी प्रकोप है। हाथी आये दिन घरों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, वहीं भालू और अन्य जंगली जानवरों की वजह से मानवीय क्षति भी होती है। लिहाजा अब राज्य सरकार ने इस संबंध में फैसला लेते हुए मुआवजे की राशि में बढ़ोत्तरी की है।

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