झारखंड शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती पर अब 3 जनवरी को होगी अंतिम सुनवाई, कोर्ट में इन बातों को दी गयी है चुनौती

Jharkhand Teacher Recruitment: Now the final hearing on teacher recruitment in the High Court will be held on January 3, these things have been challenged in the court.

Jharkhand Teacher News: झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक भर्ती का रास्ता जल्द निकल सकता है। हाईकोर्ट में बहस पूरी होने के बाद अब कोर्ट ने लिखित रूप में पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा जायेगा। मामले की अंतिम सुनवाई तीन जनवरी 2025 को होगी।

 

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इससे पहले जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 (हाईस्कूल शिक्षक बहाली) के तहत नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की।प्रार्थी मीना कुमारी और अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी हैं। जेएसएससी ने वर्ष 2016 में हाईस्कूल शिक्षक के 17572 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी।

 

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आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया था।कोर्ट में दलील दी गयी कि मेरिट लिस्ट में भी बडे पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। कई आवेदकों के कम नंबर के बावजूद सेलेक्शन हो गये। इधर आवेदकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव नंदा, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा।

 

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हाईकोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश का भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। गड़बड़ियों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।आग्रह किया गया कि प्रार्थियों की संख्या हजारों में है। ऐसे में एक सदस्यवाले न्यायिक आयोग का गठन किया जाये, जो जेएसएससी के स्टेट मेरिट लिस्ट और अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करेगी और निर्णय लेगी। प्रार्थियों की ओर से यह भी बताया गया कि 3704 पद रिक्त हैं।

 

रिक्त पद को सरकार द्वारा सरेंडर करना सही नहीं है। बचे हुए रिक्त पदों पर प्रार्थियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि महाधिवक्ता के अस्वस्थ रहने के कारण वह अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। पक्ष रखने के लिए समय देने का आग्रह किया गया।

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