जनप्रतिनिधि के वेतन बढ़ा, CM हेमंत सोरेन ने बैठक में दी मंजूरी, 39 फैसले पर लगी मुहर

रांची । हेमंत सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 39 प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत नियमावली में जनप्रतिनिधियों के मासिक वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, जिला परिषद अध्यक्ष को अब ₹12000 वेतन मिलेगा जबकि मुखिया को ढाई हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा. झारखंड श्रम सेवा नियमावली के भाग 13 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.

हेमंत सोरेन की कैबिनेट पर हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें तीन त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मुद्दा काफी अहम बताया जा रहा है. वहीं पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली 2018 के संशोधन को स्वीकृति दी गई है. गिरिडीह में सॉर्बेट के हॉस्पिटल के निर्माण की भी अनुमति दे दी गई है. शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्रीयोजना की शुरुआत को भी मंजूरी दी गई है. इस तरह से कैबिनेट की बैठक में कुल 39 मामलों में कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है.

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कैबिनेट की एक और अहम फैसले में जंगली जीव से क्षति मामले में अगर मृत्यु होती है तो 3 लाख से जबकि मकान क्षति होने पर ₹100000 का भुगतान सरकार करेगी. कैबिनेट की बैठक में झारखंड उत्पाद सेवा नियमावली में संशोधन, शिक्षा मंत्रालय और झारखंड शिक्षा विभाग द्वारा पीएम श्री योजना की शुरुआत की मंजूरी, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में सचिवालय की तरह प्रशाखा पदाधिकारी सहित अन्य पदों के सृजन की मंजूरी, जल सहियाओं को मिलेगा स्मार्टफोन और साड़ी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. इसके अलावे

जंगली जानवरों के हमले से घायल होने पर अब डेढ़ लाख की राशि दी जाएगी

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एसीबी के कर्मियों के मानदेय में संशोधन

. चांडिल में गेल के लिए 0.28 एकड़ जमीन को 30 साल के लिए देने की स्वीकृति

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. श्रम एवं नियोजन विभाग के नियमावली में संशोधन

■ झारखंड राज्य में कार्यरत सीआईएटी स्कूल के शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि

■ रांची के नगरी में 1.57 एकड़ जमीन को बैंक ऑफ इंडिया को

सशुल्क देने पर सहमति

पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति 2018 में संशोधन की स्वीकृति.

डा स्वेता कुमारी सीएचसी लेसलीगंज पलामू को सेवा से बर्खास्त की स्वीकृति

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