रांची। छेड़खानी विवाद में युवक की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद, 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Ranchi: Youth murdered following a dispute over molestation; court sentences accused to life imprisonment and imposes a fine of ₹50,000.

रांची। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में साल 2022 में छेड़खानी विवाद में हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त ओंकारनाथ चौधरी की अदालत ने आरोपी अतुल मुंडा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

 

दरअसल यह मामला लालपुर थाना क्षेत्र के नगड़ा टोली का है, जहां रहने वाले महेश सुरीन की छेड़खानी के विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। न्यायालय के इस फैसले से करीब चार साल पुराने इस चर्चित मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

 

आपको बता दें कि, घटना की शुरुआत 14 फरवरी 2022 की शाम हुई थी। एक युवती से कथित छेड़खानी को लेकर आरोपी अतुल मुंडा और अन्य लोगों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान मारपीट भी हुई थी। अगले दिन 15 फरवरी 2022 की शाम करीब 7:30 बजे विवाद को शांत करने और समझौता कराने के उद्देश्य से महेश सुरीन, अंकित मुंडा और नवीन मुंडा आरोपी अतुल मुंडा के घर पहुंचे।

 

बताया जा रहा है कि उस समय अतुल मुंडा अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो रहा था। तीनों लोग उसे बातचीत के लिए नीचे लेकर आ रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने अचानक अपने पास मौजूद हथौड़े से महेश सुरीन के सिर पर जोरदार वार कर दिया। हमले में महेश गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा।

 

घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल महेश को तत्काल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। मृतक के भाई राजेश सुरीन ने इस मामले में लालपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।

 

पुलिस ने कांड संख्या 25/2022 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्र किए और चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष मजबूती से रखा।

 

सभी साक्ष्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने अतुल मुंडा को हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

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