रांची में 20 कोचिंग-लाइब्रेरी पर निगम का शिकंजा, नोटिस के बाद मचा हड़कंप; नियम टूटे तो होगी सीलिंग

भवन की वैधता से लेकर फायर NOC तक होगी जांच, आवासीय भवन में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर भी नजर

रांची। राजधानी रांची में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम की नगर निवेश शाखा ने मंगलवार को 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों को नोटिस जारी किया है। अब इन संस्थानों के भवन की वैधता, स्वीकृत नक्शा, भवन के उपयोग, ट्रेड लाइसेंस और अग्नि सुरक्षा मानकों समेत जरूरी अनुमतियों की जांच की जाएगी।

नगर निगम के मुताबिक, यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में की जा रही है। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी।

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आवासीय भवन में कोचिंग चलाने वालों की भी खैर नहीं

नगर निगम अब सिर्फ दस्तावेजों तक सीमित जांच नहीं करेगा। जिन भवनों का स्वीकृत उपयोग आवासीय है, लेकिन वहां व्यावसायिक गतिविधि के तौर पर कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी संचालित हो रही है, उनकी भी जांच होगी।

अधिकारियों के अनुसार, स्वीकृत भवन उपयोग और लागू नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवन और संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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फायर एग्जिट और NOC भी जांच के घेरे में

बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के आने-जाने वाले कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निगम गंभीर है। जांच के दौरान फायर एग्जिट, अग्निशमन उपकरण, वैध फायर NOC और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों को देखा जाएगा।

अगर सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमी मिली तो संस्थान के साथ-साथ संबंधित भवन पर भी कार्रवाई हो सकती है।

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इन संस्थानों को जारी हुआ नोटिस

निगम की कार्रवाई की जद में लालपुर स्थित कई प्रमुख संस्थान आए हैं। इनमें न्यूटन ट्यूटोरियल, समर्थ एकेडमी, FIITJEE, विजन IAS, इटरनल करियर क्लासेस, CAD डिजाइन स्कूल, स्काई टेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व, KD लाइब्रेरी और भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो शामिल हैं।

इसके अलावा VMS लाइब्रेरी, प्रेरणा इंस्टीट्यूट, इनसाइट लाइब्रेरी, प्रसाद एंड विनायका लाइब्रेरी, मेटा विजन एकेडमी, परफेक्ट ट्यूटोरियल, एक्सल N.C. IAS, किरण एकेडमी, एग्जाम फाइटर और भविष्य भारती को भी नोटिस दिया गया है।

मांगे जाएंगे जरूरी दस्तावेज

नोटिस के बाद संबंधित संस्थानों से भवन और संस्थान से जुड़े जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। इनमें मुख्य रूप से—

  • स्वीकृत भवन मानचित्र
  • भवन के अनुमोदित उपयोग से जुड़े दस्तावेज
  • ट्रेड लाइसेंस
  • अन्य जरूरी लाइसेंस और अनुमतियां
  • फायर NOC
  • अग्नि सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज

की जांच की जाएगी।

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी तो सील होगा संस्थान

नगर निगम अधिकारियों ने साफ किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जांच में संस्थान या भवन का संचालन नियमों के विपरीत पाया जाता है और निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद कमियां दूर नहीं की जाती हैं, तो सीलिंग समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ऐसे में नोटिस पाने वाले कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों के लिए अब अपने भवन और सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज दुरुस्त रखना बेहद जरूरी हो गया है।

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