बर्ड फ्लू को लेकर बढ़ी सख्ती: मुर्गा, अंडा की खरीद पर रोक, जगह- जगह तैनात हुए अधिकारी, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई

रांची: झारखंड में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर निगरानी तेज कर गयी है। त्योहार के मद्देनजर चिकन की बिक्री पर बढ़ते खतरे का असर देखा जा रहा है। राजधानी रांची के जेल मोड़ चौक इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। संक्रमित क्षेत्र के एक किमी के दायरे में संक्रमित बचे मुर्गों को मारने के आदेश जारी कर दिया गया है। 10 किमी की परिधि को सर्विलांस जोन घोषित किया जा चुका है।।

10 किमी की परिधि में अगले आदेश तक मुर्गी मुर्गा, अंडा, पक्षी की खरीद-बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है। इसकी निगरानी के लिए एसएसपी को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। निगरानी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है । मजिस्ट्रेट को रैपिड रिस्पांस टीम के साथ समन्वय बनाकर विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ अनिल कुमार ने बताया कि संक्रमित क्षेत्र के एक किमी के दायरे में आनेवाले मुर्गे-मुर्गियों को मारा जायेगा. उसके बाद क्षेत्र को सैनिटाइज किए जाने का आदेश दिया गया है। इस इलाके में कबतक चिकन की खरीद बिक्री की इजाजत मिलेगी। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला सामने नहीं आता तो एक दो दिन की निगरानी के बाद खरीद बिक्री की इजाजत दी जा सकती है।

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आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई

उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करनेवाले पर ‘आपदा प्रबंधन अधिनियम’ के तहत कार्रवाई की जायेगी। दूसरी तरफ जिला प्रशासन लोगों को जागरुक करने की भी कोशिश कर रहा है। क्षेत्र में भ्रमण कर लाउडस्पीकर के जरिये लोगों को जागरुक किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र और घरों में जाकर मुर्गा और अंडा की उपलब्धता का सर्वे किया जा रहा है। सर्वेक्षण टीम मुर्गा और अंडा की उपलब्धता की रसीद जारी कर रही है।

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