शिक्षक भर्ती : अभ्यर्थियों को 25 अंक का वेटेज मिलेगा, शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजा पत्र

पटना। प्लस-टू स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति में उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने राहत दे दी है। उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज मिलेगा, लेकिन यह पटना उच्च न्यायालय में शिक्षा विभाग द्वारा दायर किये जाने वाले एलपीए के फलाफल से प्रभावित होगा।

शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को पत्र भेज दिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग ने एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है।

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बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2270/2024) में 29 मई, 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या-22/2024 के तहत होने वाली उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में अर्हताधारी अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने का आदेश पारित किया है।

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