हाईकोर्ट ने रिम्स को खाली पदों पर भर्ती करने का दिया निर्देश… याचिका पर अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को ..

रांची। हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को खाली पड़े पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रिम्स संसाधन और खाली पदों पर जरूरतों का आकलन कर एक शपथ पत्र भी कोर्ट में दाखिल करे। कोर्ट रिम्स की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की गयी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिम्स में दवाएं, कॉटन, बैंडेज, सिरिंज का अभाव रहता है, इसे दूर करने की जरूरत है। रिम्स में स्टाफ की भी कमी है, मिनिमम स्टाफ से काम लिया जा रहा है। जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति कर स्टाफ की कमी को दूर कर लेना चाहिए।

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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिम्स में गरीब तथा संपन्न दोनों तबके के लोग इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में रिम्स को स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी सुधार की आवश्यकता है। जवाब में रिम्स की ओर से कहा गया की एक्सरे प्लेट सहित जरूरत की सभी चीजों को उपलब्ध करा लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि रिम्स में एक्स रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन मशीन आदि को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए।

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