झारखंड: कर्मचारियों के इंक्रीमेंट को लेकर राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन तारीखों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की अब इस आधार पर होगी वेतन गणना

Jharkhand: The state government took a big decision regarding the increment of employees, now the salary of the employees retiring on these dates will be calculated on this basis

Jharkhan News : झारखंड सरकार ने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में अहम बदलाव किया है। खास वैसे कर्मचारी, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं। दरअसल गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त विभाग की तरफ से भेजे गये प्रस्ताव पर हेमंत सरकार ने अहम निर्णय लिया है।

 

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फैसले के मुताबिक 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों की गणना के लिए काल्पनिक वेतनवृद्धि मान्य करने के संबंध में पूर्व में जारी संकल्पों को निरस्त करते हुए भारत सरकार के आफिस मेमोरेंडम मई 2025 के आलोक में अब काल्पनिक वेतन वृद्धि मान्य की जायेगी।

 

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दरअसल कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ सामान्यत: 1 जुलाई या 1 जनवरी से मिलता है। ऐसे में 30 जून या 31 जुलाई को रिटायर होने वाले कर्मचारियों की काल्पनिक गणना कर वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। कैबिनेट ने जो नया संकल्प स्वीकार किया उसका लाभ कर्मचारियों को 1 मई 2023 से मिलेगा।

 

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हालांकि इसका प्रभाव वेतन में नहीं मिलेगा, जबकि पेंशन में इसकी गणना की जायेगी। कैबिनेट में आज ये भी प्रस्ताव आया था कि जो कर्मचारी काल्पनिक वेतन गणना को लेकर हाईकोर्ट गये हैं, उसके संदर्भ में क्या फैसला लिया जायेगा।

 

कैबिनेट ने कहा है कि उन कर्मचारियों केलिए वेतन की गणना हाईकोर्ट के निर्देश के अनुरुप किया जायेगा। कैबिनेट ने ये भी निर्णय लियाहै कि हाईकोर्ट के पारित न्यायदेश के मुताबिक काल्पनिक वेतनवृद्धि अनुमान्य किया जायेगा।

 

उन कर्मियों को उनकी याचिका दायर करने के तीन वर्ष पूर्व से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि जोड़ते हुए पुनरीक्षित पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। हालांकि ये आदेश उन याचिकाकर्ताओं के लिए लागू नहीं होगी, जिन्होंने कोर्ट में ये याचिका 11 अप्रैल 2023 के बाद दायर की हो।

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