सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत: धनबाद के 3 शिक्षकों की सेवा बहाल, सरकार को 3 माह में एरियर भुगतान का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला?

Supreme Court gives big relief: Services of 3 Dhanbad teachers restored, government ordered to pay arrears in 3 months, know what is the whole matter?

धनबाद: सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद जिले के तीन शिक्षकों — रवि उरांव, प्रेमलाल और दिवंगत सुरेंद्र मुंडा — को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्ति के आदेशों को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि उनकी सेवाएं समाप्त करना कानूनी रूप से अवैध था, क्योंकि चयन प्रक्रिया में वे पहले ही योग्य पाए गए थे।

यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि रवि उरांव और प्रेमलाल को दिसंबर 2015 में उनकी मूल नियुक्ति तिथि से निरंतर सेवा में माना जाएगा। उन्हें न केवल पूरा बकाया वेतन, बल्कि सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता का भी लाभ दिया जाएगा। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षण कार्य का अनुभव पदोन्नति के लिए नहीं गिना जाएगा।

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शिक्षकों को बड़ी राहत

पीठ ने आगे कहा कि दिवंगत शिक्षक सुरेंद्र मुंडा की सेवा समाप्ति भी अवैध थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि उनके उत्तराधिकारियों को उनकी मृत्यु तक का पूरा बकाया वेतन दिया जाए और उनकी मृत्यु को सेवाकाल के दौरान की मृत्यु माना जाए।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकार के पास अनुकंपा नियुक्ति योजना (compassionate appointment) उपलब्ध है, तो सुरेंद्र मुंडा के परिजन आवेदन करने के पात्र होंगे।

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शिक्षकों को बड़ी राहत

सरकार को तीन माह के भीतर सभी शिक्षकों या उनके परिजनों को एरियर का भुगतान करने और संबंधित लाभ देने का आदेश दिया गया है।

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