TRAFFIC RULES FOR HELMET: बदल गए नियम, शर्ते तोड़ने पर होगी जेल और लगेगा इतने लाख रुपए का जुर्माना

Trafic Rules । देश में हेलमेट के पुराने नियमों को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। अब सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री होगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मजबूत, हल्की और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए एक नया कानून लागू किया है।

हेलमेट के पुराने नियमों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब देश में सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री हो रही है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मजबूत हल्की और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए एक नया कानून लागू किया है। यह कानून देश में 1 जून 2021 से लागू हो गया है। इस नियम के लागू होने से देश के उन सभी हेलमेट की बिक्री बंद हो गई है जिन पर भारत मानक ब्यूरो या आईएसआई मार्क नहीं है।

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दरअसल केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें स्थानीय या नकली हेलमेट बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया था। अधिसूचना में कहा गया है सभी दोपहिया हेलमेट BIS प्रमाणित होने चाहिए और उन पर भारतीय मानक ( ISI) का निशान होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर एक जून 2021 से मुकदमा चलाया जा सकता है और उस पर जुर्माना लगाया सकता है।

1 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना

नया नियम केवल हेलमेट यूजर्स तक ही सीमित नहीं है। बल्कि 1 जून से गैर ISI हेलमेट बनाने, बेचने, स्टोर करने या आयात करने पर 1लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 1 साल की कैद का प्रावधान है।

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क्यों लाया जा रहा है नया नियम

इस नए नियम को लागू करने का मकसद सड़क किनारे मिलने वाले स्थानीय और घटिया किस्म के हेलमेट की बिक्री को रोकना है। दरअसल स्थानीय हेलमेट सड़क दुर्घटना के दौरान वाहन मालिक के सिर को किसी भी तरह से बचा नहीं सकती है।

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