jharkhand : पूर्व मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

रांची : आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार सहित तीन के मा की ट्राइल निचली अदालत में अलग-अलग करने को लेकर सीबीआई की क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मधु कोड़ा एवं प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश सीबीआई को दिया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अप्रैल निर्धारित की है. दरअसल, सीबीआई की निचली अदालत ने मधु कोड़ा से जुड़े आरसी 5-2010 में तीन आरोपियों मधु कोड़ा प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार एवं संजय कुमार चौधरी के केस की ट्रायल अलग-अलग करने के आग्रह को नामंजूर किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सीबीआई की ओर से कहा गया है इन तीनों आरोपियों के जांच का दायरा अलग- अलग है, इसलिए इनका निचली अदालत में ट्रायल एक साथ की करने की बजाएं अलग- अलग ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए. सीबीआई के इस आग्रह को निचली अदालत ने नहीं माना था, जिसके बाद प्रार्थी सीबीआई ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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