शिक्षक नियुक्ति : शिक्षक भर्ती के लिए मांगा गया विकल्प, इन पदों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार होगी नियुक्तियां

जमशेदपुर। नियोजन नीति को हरी झंडी मिलने के बाद अब प्रदेश में जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इधर नियोजन नीति से पहले कुछ आधी-अधूरी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2016 के तहत चयनित शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को जिला का विकल्प देने को कहा गया है। इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही पूरा करना है।
शारीरिक शिक्षक व क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। इसके लिए जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नियुक्ति को लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए दिसंबर में नियुक्ति का आदेश दिया। आदेश आने के बाद जेएसएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे 245 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

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साल 2016 में जो नियोजन नीति निर्धारित की गई थी। इस नीति के तहत झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। वहीं 11 गैर अनुसूचित जिलो को ओपन फोर ऑल रखा गया। इसी नीति के तहत वर्ष 2016 में अनुसूचित जिलों में 8423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 13 अनुसूचित जिले के सभी तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किए जाने के विरोध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

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