झारखंड : दिवाली-छठ में सिर्फ 2 घंटे ही छोड़ पायेंगे पटाखे, जानिये न्यू ईयर में कितने बजे तक कर सकेंगे आतिशबाजी

रांची। इस साल दिवाली-छठ और गुरुपर्व पर झारखंड में सिर्फ दो घंटे पटाखा चला पायेंगे। प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जारी दिशा निर्देश के बाद राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के लिए मात्र 35 मिनट का समय तय किया गया है। निर्देश के मुताबिक दीपावली की रात को आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे।
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव यतींद्र कुमार दास ने कहा कि एनजीटी ने दिवाली के मद्देनजर एयर पॉल्यूशन को देखते हुए आदेश जारी किया था. इसी आदेश के SOP के मुताबिक पटाखे फोड़ने का निर्देश दिया गया है। छठ के दिन सुबह छह से आठ, गुरुपर्व पर रात्रि आठ से दस तथा क्रिसमस एवं नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 तक पटाखों की अनुमति दी जायेगी।
पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी. इन निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है। आदेश में बताया है कि झारखंड की एयर क्वालिटी फिलहाल अच्छी है. इसे बरकरार रखने के लिए निर्धारित समय में ही पटाखें फोड़ें. झारखंड में पटाखे छोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे के बीच निर्धारित किया गया है.











