पूजा सिंघल को नहीं मिली बेल: सुप्रीम कोर्ट से निलंबित आईएएस को लगा फिर झटका, अब 11 मार्च को होगी जमानत पर सुनवाई, सेहत के आधार पर मांगी थी जमानत

रांची। मनी लांड्रिंग में फंसी निलंबित IAS पूजा सिंघल की मुश्किलें फिलहाल खत्म नहीं हो रही है। सुप्रीम ने एक बार फिर से झटका देते हुए आईएएस पूजा सिंघल की जमानत नामंजूर कर दी है। दो बेल के बाद से पूजा सिंघल लगातार सेहत और बेटी का हवाला देकर जमानत की अपील करती रहीं है लेकिन उन्हें अबतक राहत नहीं मिली है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया था।

पूजा सिंघल ने सेहत का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की। मनरेगा घोटाला से जुड़े मामले में पूजा सिंघल जेल में बंद हैं। इससे पहले भी पूजा सिंघल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया था। पूजा सिंघल को अबतक दो बार जमानत मिली है। फरवरी 2023 में उन्हें दो महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। यह अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी।

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आपको बता दें कि पूजा सिंघल करीब 8 महीने से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। उन्हें माइग्रेन समेत अन्य परेशानियों के कारण यहां लाया गया था। अभिषेक झा के सीए के घर से ईडी ने 20 करोड़ कैश जब्त किए थे। ईजी ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि कैसे पूजा सिंघल से शादी करने के बाद अभिषेक झा की कमाई में कई गुना इजाफा हुआ।

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