…बस आज भर: शाम 5 बजे के बाद ना तो सभाएं, ना चुनावी भोंपू… समाप्त हो जायेगा प्रचार अभियान, चुनाव आयोग ने दिये ये निर्देश

...Just for today: No rallies, no election trumpets after 5 p.m.... The campaign will end, Election Commission gave these instructions

Jharkhand Vidhansabha Election : झारखंड में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जायेगा। इसके साथ ही क्षेत्र के बाहर के लोगों की भी रवानगी शुरू हो जायेगी।

20 नवंबर को होने वाले झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी से पहले आज यानि 18 नवंबर को चुनाव प्रचार थम जायेगा। शाम पांच बजे के बाद प्रत्याशियों को प्रचार की अनुमति नहीं होगी। वह केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे।

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राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने कहा है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से साइलेंट पीरियड में किसी भी प्रत्याशी द्वारा मतदाताओं से अपील वाले मैसेज का प्रसारण नहीं किया जा सकता है। मीडिया के प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतदान का कवरेज कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की अपील अथवा राजनीतिक बयान का प्रसारण नहीं करना है।

इन सीटों पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

20 नवंबर को राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडेय, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली व खिजरी में सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान होगा।

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214 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त

मीडिया के प्रतिनिधि प्रत्याशियों के मतदान का कवरेज तो कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की अपील अथवा राजनीतिक बयानबाजी का प्रसारण नहीं करेंगे।

सीईओ ने बताया कि अब तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 214 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट द्वारा प्रत्याशियों से संबंधित किसी भी प्रकार के पर्चे को नहीं बांटा जाना है।

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वोटर को पोलिंग एजेंट द्वारा सादे कागज पर केवल प्रत्याशी का सीरियल नंबर देने कि अनुमति है। इसके अलावा प्रत्याशी का नाम अथवा किसी प्रकार का चिह्न देना प्रतिबंधित है। मतदान केंद्रों और इसके 200 मीटर की परिधि के अंदर प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न का प्रयोग प्रतिबंधित है। दूसरे चरण के लिए मतदाता पर्ची के वितरण का काम पूरा कर लिया गया है।

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