हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक राहत रहेगी बरकरार, जानिये क्या है पूरा मामला

Hemant Soren got big relief from the High Court, relief will remain till the next hearing, know what is the whole matter

Jharkhand Highcourt: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत बरकरार है। ED समन अवहेलना मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहत को बरकरार रखा है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मामले में ईडी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की गई है।

 

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आपको बता दें कि 4 दिसंबर को पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 16 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की थी। ईडी की ओर से 19 फरवरी को हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया गया था। आरोप था कि हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किए गये थे, लेकिन वे सिर्फ 8वें समन पर 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए आए थे। जबकि आठ समन की अवहेलना की गयी।

 

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इससे पहले कोर्ट में मुख्यमंत्री की तरफ से अंतरिम राहत को अगले आदेश तक बढ़ाने की मांग की गयी थी, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया। अब सीएम हेमंत सोरेन को 16 जनवरी तक के लिए एमपी-एमएलए की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिल गयी है.

 

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आपको बता दें कि ईडी के समन की अवहेलना मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें सशरीर पेश होने को कहा था। लेकिन सीएम की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह करते हुए याचिका दायर की गई थी। हालांकि 26 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज करते हुए 4 दिसंबर को सशरीर पेशी का आदेश दिया था। इस पर मुख्यमंत्री ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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