झारखंड में रामनवमी पर कटेगी बिजली:  हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक, लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन

Electricity will be cut on Ram Navami in Jharkhand: Supreme Court stays High Court order, but these conditions will have to be followed

Court News : हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रामनवमी और मुहर्रम जैसे त्योहारों के जुलूस के दौरान बिजली बंद करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा थी, अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने रोक लगा दी है। दरअसल सरहूल के मौके पर 5 से 10 घंटे तक बिजली काटे जाने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका मानकर सुनवाई की थी।

 

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हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से बहस की। जहां, चीफ जस्टिस संजय खन्ना की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक झारखंड हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान बिजली नही काटने का आदेश दिया था।

 

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए त्योहारों के दौरान कम से कम बिजली काटने का आदेश दिया है। SC में कहा कि आम आदमी को कम से कम परेशानी हो, इसका ख्याल रखा जाए। आपका बता दें कि हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होने वाली है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शुक्रवार को JBVNL के MD को यह अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि कम से कम समय के लिए बिजली काटी जाएगी। इसके अलावा अस्पताल एवं अन्य जरुरी सेवा वाली जगहों पर बिजली आपूर्ति की जाएगी।

 

इससे पहले गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूछा था कि सरहूल के मौके पर 10 घंटे तक बिजली किसके आदेश पर काटा गया था। सरहुल और रामनवमी के में जुलूस निकालने जाने के दौरान बिजली सुरक्षा के लिए काटी जाती है।

 

 

दरअसल अब तक होता यही रहा है कि जब मार्ग से जुलूस लौट जाते है तब इसे बाद बिजली की आपूर्ति की जाती है। बिजली विभाग ने 6 अप्रैल को रामनवमी पर भी बिजली कटे जाने की घोषणा की थी।

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