नर्सिंग और एएनएम व जीएनएम कोर्स में एडमिशन पर रोक, हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

रांची। बीएससी नर्सिंग और एएनएम-जीएनएम कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया पर रोक लग गयी है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका के आधार दाखिले की प्रक्रिया पर रोक लगायी है। बीएससी नर्सिंग तथा एएनएम व जीएनएम पाठ्यक्रमों में एडमिशन पर रोक के लिए कुलचेंद्र कुमार सिंह और अन्य तीन ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से नामांकन की शर्त को रद्द करने का आग्रह किया गया।

दरअसल विज्ञापन में कहा गया है कि इन पाठ्यक्रमों में सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। सरकार का यह प्रावधान उचित नहीं है। यह संविधान के खिलाफ है। किसी भी नियुक्ति और नामांकन में सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। इसे लेकर ही याचिका हाईकोर्ट में दायर की गयी थी। जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन की ओर से जारी विज्ञापन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दाखिले की प्रक्रिया में रोक का आदेश दिया है।

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आपको बता दें कि झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद ने 17 मई को विज्ञापन जारी किया है। यह विज्ञापन एएनएन-जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में नामांकन से जुड़ा हुआ है। याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 जून को होगी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दाखिले पर रोक लगा दी है।

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