झारखंड : रांची में ड्रोन्स और पैराग्लाइडिंग पर प्रतिबंध…जानिए क्या है इसके पीछे का कारण और क्या हैं इसके नियम?

Ban on drones and paragliding in Ranchi... Know the reason behind it and what are its rules?

Ranchi : 31 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित रांची दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लेते हुए शहर के कई संवेदनशील इलाकों को ‘नो फ्लाई ज़ोन’ घोषित कर दिया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक होते हुए राजभवन तक के 200 मीटर दायरे को ‘नो फ्लाई ज़ोन’ घोषित किया गया है।

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31 जुलाई की सुबह 1 अगस्त की रात 10 बजे तक प्रतिबंध

इस क्षेत्र में 31 जुलाई की सुबह 6:00 बजे से 1 अगस्त की रात 10:00 बजे तक किसी भी प्रकार के ड्रोन, पैराग्लाइडिंग उपकरण, या हॉट एयर बैलून उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रशासन ने यह निर्णय राष्ट्रपति की सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया है, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी या मानवीय चूक से बचा जा सके। रांची पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस दौरान प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें और सहयोग करें।

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