बजट ब्रेकिंग: इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, जानिये 31 मार्च से टैक्स को लेकर क्या-क्या बदलेगा

Budget Breaking: Finance Minister Nirmala Sitharaman makes a major announcement regarding income tax; find out what will change regarding tax from March 31.

Income Tax Act : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट पेश कर रही है। लगातार 9वीं बार बजट पेश करने का कीर्तिमान बना रही निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि नया इनकम टैक्स एक्ट इसी साल से 1 अप्रैल से लागू किया जायेगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर रिटर्न के फॉर्म और सरल हो रहे हैं।

रिटर्न संशोधित करने की तारीख़ अब 31 मार्च तक बढ़ेगी। इस कानून में तकनीकी खामी को दंड से जुर्माने में बदलने का प्रस्ताव है. छोटे टैक्स अपराधों में सिर्फ जुर्माना लगेगा. विदेश यात्रा पर लगने वाले टैक्स कम होंगे।

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विदेश यात्रा टीसीएस दर 5 फीसदी हुई। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस कानून में अघोषित आय एक करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोन और जीडीपी के बीच अंतर कम हुआ है।

उन्होंने कहा कि हमें 26.7 लाख करोड़ टैक्स में मिले हैं, जबकि 34 लाख रुपये दूसरे तरीके से मिले हैं। 49.6 लाख करोड़ खर्च है. पूंजीगत व्यय 11 लाख करोड़ रहा है. 2026-27 में लोन डेफिसिट 36.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। 53.5 लाख करोड़ खर्च का ऐलान है. राजकोषीय घाटे के लिए हम मार्केट से लोन लेंगे।

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वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे नए इनकम टैक्स नियम, इसके तहत लोग आसानी से आईटीआर भर पाएंगे। टीसीएस रेट ओवरसीज टूर पैकेज पर घटाए गये हैं। आईटीआर-1, आईटीआर-2 के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई पर विचार किया जायेगा।

नॉन ऑडिट ट्रस्ट के लिए डेडलाइन 31 अगस्त करने पर विचार किया जायेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अकाउंट ऑडिट ना हो पाने, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ना कर पाने पर लगने वाली पेनाल्टी को फीस में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है।

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