मंत्री बन्ना गुप्ता को बड़ा झटका : सरयू राय के खिलाफ दायर मानहानि केस कोर्ट ने किया खारिज

रांची : जमशेदपुर पूर्व के निर्दलीय विधायक एवं पूर्व मंत्री सरयू राय के लिए बूधवार का दिन खास रहा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा सरयू राय के खिलाफ दायर किये गये मानहानि के मुकदमे को अदालत ने आज खारिज कर दिया.

मालूम हो कि 10 मई को बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के एमपी-एमएलए न्यायालय में अपने वकील प्रकाश झा के द्वारा सरयू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि पूर्व विधायक सरयू राय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत सोशल मीडिया टिव्टर व फेसबुक तथा विभिन्न अखबारों के जरिये उनके खिलाफ गलत जानकारी एवं झूठे तथ्य प्रसारित किये गये।

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इसमें इस बात का उल्लेख था कि मंत्री बन्ना द्वारा प्रतिबंधित हथियार रखा गया. साथ ही इसका उपयोग किया गया. इसके बाद बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सरयू राय को कानूनी नोटिस भी संप्रेषित किया था. इसका सरयू राय ने कोई जवाब देना भी उचित नहीं समझा था। इसे लीगल नोटिस की जगह कूड़ेदान बता दिया था.

इसके साथ ही कोर्ट में शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के अनुसार अदालत ने यह पाया कि आरोपी सरयू राय के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है. इसलिए कोर्ट ने विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर शिकायत संख्या 182/2023 को खारिज कर दिया. वहीं विधायक सरयू राय की ओर से कोर्ट में वकील अनिंदा मिश्रा, सौरव सिन्हा, प्रतीक शर्मा और महादेव शर्मा पक्ष रख रहे थे.

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