संविदाकर्मियों के मातृत्व अवकाश पर कैबिनेट की लगी मुहर, जानिये किस तरह से मिलेगा महिलाकर्मियों को अवकाश का लाभ

रांची। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब संविदाकर्मियों के मातृत्व अवकाश पर कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। अब संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। झारखंड में महिला संविदाकर्मियों को अब तक मातृत्व अवकाश की सुविधा नहीं थी। पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की थी, कि संविदाकर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जायेगा।

कैबिनेट पर मुहर के बाद अब सभी महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा। सिम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को प्रदान करने का निर्णय लेकर सुकृति कर दी है। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मी को अवकाश का लाभ प्राप्त मिलेगा साथ ही साथ सरकारी सुविधा भी। आपको बताते चलें कि पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को अवकाश का लाभ का प्रावधान नहीं था जिससे महिलाओं को नौकरी करने में दिक्कत होती थी। जब मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा कर्मियों पर नियुक्ति महिलाओं कर्मियों को मात्र अवकाश देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

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मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मी पर लागू किया जाएगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हैं। उन्हें 180 दिनों का मातृत्व अवकाश प्राप्त किया होगा। अवकाश 2 जीवित संतानों के उपरांत हुए मातृत्व पर लागू नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले अंतिम संविदा राशि के बराबर ही होगा

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