मुखिया का बढ़ा अधिकार : पंचायत सचिव मुखिया को देंगे जरूरी सूचना,करना होगा ये काम, निर्देश जारी

रांची। राज्य का पंचायती राज निदेशालय अब पंचायत स्तर तक आम जनों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाने की कवायद में जुट गया है। इस कड़ी में निदेशक स्तर से पत्र जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत हर दिन पंचायत सचिव को पंचायत भवन जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

पंचायत सचिवों के लिए अब पंचायत भवन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस (Biometric attendance) अनिवार्य कर दिया गया है. पंचायती राज निदेशालय की ओर से सभी जिलों के डीसी, डीडीसी और अन्य को लेटर जारी कर सूचना दे दी गई है. निदेशक निशा उरांव के स्तर से लिखी गयी चिट्ठी में कहा गया है कि पंचायत सचिव अपने निर्धारित दायित्वों के निर्वाहन के लिए पंचायत भवन में उपस्थित रहेंगे. साथ ही आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस नियमित रूप से दर्ज करायेंगे.

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देनी होगी सूचना

एक से अधिक ग्राम पंचायत के प्रभारी होने के मामले में जिला द्वारा निर्गत रोस्टर ड्यूटी की सूचना बीडीओ / पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया को देंगे. साथ ही कहा गया है कि ग्राम पंचायत सचिव आकस्मिक अवकाश के लिए संबंधित पंचायत के मुखिया, प्रभारी मुखिया को सूचना देंगे.

फिर वे पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को सूचित करेंगे. सचिव को यह अधिकार होगा कि वह आकस्मिक छुट्टी के अलावा बाकी छुट्टियां जरूरतों के मुताबिक मुखिया, प्रभारी मुखिया को सूचित करके लेंगे. जिन ग्राम पंचायतों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली के लिए आवश्यक उपकरण नहीं हैं, वहां जल्द ही इसकी व्यवस्था हो. ऐसा होने तक सचिव उपस्थिति पंजी पर अपनी हाजिरी दर्ज करायेंगे.

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