पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट ने सुनायी 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना भी लगाया……आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI कोर्ट ने चार संपत्ति को भी जब्त करने का दिया आदेश

नयी दिल्ली । पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला एक बार फिर मुश्किलों में घिर गये हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को सीबीआई की कोर्ट ने जेल की सजा सुनायी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा और 50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। यही नहीं कोर्ट ने चौटाला की चार संपत्तियों पंचकूला, गुरूग्राम, असोला और हेली रोड को जब्त करने का आदेश दिया है।

इससे पहले गुरुवार को ओमप्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुआ था। इस दौरान सीबीआई के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का कड़ा विरोध किया था। सीबीआई के वकील ने कहा था कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिये। लेकिन इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिये।

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सीबीआई ने ये भी कहा था कि आमलोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा देनी जरूरी है। सीबीआई के वकील ने कहा था कि भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है, भ्रष्टाचार के मामले कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिये, जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके।

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